यूसीसी लागू होने के बाद अब अगर कोई अपनी वसीयत करना चाहता तो यह काम तीन मिनट के वीडियो से भी हो जाएगा। इस वीडियो में अपनी वसीयत को पढ़कर बोलना होगा। इसमें दो गवाह भी बोलेंगे। इसके बाद इस वीडियो को अपलोड करना होगा। इसके अलावा, पोर्टल पर फॉर्म भरकर और हस्तलिखित व टाइप की हुई वसीयत को भी अपलोड किया जा सकता है।
समान नागरिक संहिता में वसीयत की प्रक्रिया को बेहद आसान किया गया है। इसमें यूसीसी की धारा 49 व 60 के अनुसार अपनी संपत्ति का विवरण देना होगा। अपने विधिक उत्तराधिकारी की घोषणा करनी होगी। 18 वर्ष से अधिक आयु और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही अपने उत्तराधिकारियों की सूची घोषित कर सकता है। इसमें सब-रजिस्ट्रार सिर्फ यह प्रमाणित करता है कि इस व्यक्ति ने इन लोगों को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। यदि अधिकारी अतिरिक्त जानकारी मांगता है तो पांच दिन में इसका जवाब देना होगा।