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H-1B वीजा मामले में ट्रंप को बड़ा झटका, कोर्ट ने 1 लाख डॉलर वाली फीस को रद्द किया

ट्रंप ने सितंबर में एक आदेश जारी कर एच-1बी वीजा आवेदन पर एक लाख डॉलर फीस लगाने का प्रस्ताव दिया था.

वाशिंगटन: अमेरिका के एक फेडरल जज ने सोमवार (लोकल टाइम) को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रस्ताव पर रोक लगा दी, जिसमें एच-1बी वीजा प्रोग्राम के तहत स्पेशल रोल के लिए विदेशी वर्कर को हायर करने वाले एम्प्लॉयर पर 100,000 अमेरिकी डॉलर की फीस लगाने का प्रस्ताव था.

पोलिटिको के अनुसार अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज रिचर्ड स्टर्न्स ने फैसला सुनाया कि सितंबर 2025 की घोषणा के जरिए एच-1बी वीजा एप्लीकेशन के लिए राष्ट्रपति के प्रस्तावित पेमेंट, जिसे अमेरिकी विदेश मंत्रालय और अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने तेजी से लागू किया, शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत का उल्लंघन करता है.

ट्रंप और उनके साथियों ने तर्क दिया है कि इस प्रोग्राम का इस्तेमाल अमेरिकी कर्मचारियों को नजरअंदाज करने या नौकरी से निकालने के लिए किया गया है, ताकि कम सैलरी पर विदेशी कर्मचारियों को काम पर रखा जा सके. ट्रंप ने अपने बयान में कहा, ‘एच-1बी प्रोग्राम का गलत इस्तेमाल अमेरिकियों को साइंस और टेक्नोलॉजी में करियर बनाने से रोककर नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा करता है, जिससे इन फील्ड में अमेरिकी लीडरशिप खतरे में पड़ जाती है.’

स्टर्न्स का फैसला छह महीने बाद आया जब वाशिंगटन, डी.सी. के एक फेडरल जज ने यू.एस. चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा फाइल किए गए ऐसे ही एक केस में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पक्ष में फैसला सुनाया था. इसमें कहा गया था कि कांग्रेस ने प्रेसिडेंट को 100,000 अमेरिकी डॉलर की फीस लगाने का अधिकार दिया था. हालांकि, उस पहले वाले केस में जज हॉवेल का फैसला फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ फैसले से पहले जारी किया गया था, जिसने बाद में स्टर्न्स के फैसले को गाइड करने में मदद की.

एच-1बी वीजा प्रोग्राम एम्प्लॉयर्स को हाई-स्किल्ड विदेशी वर्कर्स के लिए अर्जी देने की इजाजत देता है, ताकि वे खास कामों में कुछ समय के लिए पोस्ट भर सकें, जिनके लिए कम से कम बैचलर डिग्री जरूरी है. कैलिफ़ोर्निया स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक, एच-1बी वर्कर के लिए अर्जी देते समय, एम्प्लॉयर को अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से सर्टिफाइड एक एप्लीकेशन जमा करनी होगी, जिसमें यह बताया गया हो कि एच-1बी वर्कर के काम करने से उसी तरह काम करने वाले अमेरिकी वर्कर्स की सैलरी और काम करने के हालात पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा.

अमेरिकी कांग्रेस ज़्यादातर प्राइवेट एम्प्लॉयर्स के लिए हर साल मिलने वाले एच-1बी वीजा की संख्या लिमिट करती है, अभी यह लिमिट 65,000 तय है, और मास्टर डिग्री या उससे ज़्यादा डिग्री वाले लोगों के लिए 20,000 की छूट है.

शुरू से ही एच-1बी वीजा प्रोग्राम को कांग्रेस लगातार इस तरह से बदल रही है कि इसका मकसद एम्प्लॉयर्स की लेबर जरूरतों को पूरा करना है, साथ ही अमेरिकी वर्कर्स के हितों की रक्षा करना है ताकि यह पक्का हो सके कि उन्हें गलत तरीके से नौकरी से न निकाला जाए.

कांग्रेस ने प्रोग्राम का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए बार-बार इसे लागू करने के तरीके को बढ़ाया है, पेनल्टी बढ़ाई है, और एच-1बी पिटीशन की फीस पर कानून बनाया है. कांग्रेस ने प्रोग्राम को इस तरह से भी बदला है कि यह कई सरकारी और नॉन-प्रॉफिट ऑर्गनाइज़ेशन्स के लिए उनके पब्लिक सर्विस मिशन को पूरा करने में खास तौर पर फायदेमंद हो और उन्हें 65,000 लोगों की लिमिट से छूट दी है.

सितंबर में ट्रंप ने एक घोषणा की जिसमें नए एच-1बी वीजा अर्जियों पर 100,000 अमेरिकी डॉलर की बहुत ज़्यादा फ़ीस लगाई गई. इससे एच-1बी वीजा का मकसद ही कमजोर हो गया. इससे शिक्षा और हेल्थकेयर जैसे जरूरी क्षेत्रों में मजदूरों की भारी कमी को दूर करना मुश्किल हो गया, और आखिर में स्टाफ की कमी और बढ़ गई.

जैसा कि डीएचएस ने कई लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स के जरिए लागू किया है, यह पॉलिसी 21 सितंबर, 2025 के बाद फाइल की गई किसी भी एप्लीकेशन पर असर डालती है, और होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी को यह तय करने का पूरा अधिकार देती है कि कौन सी अर्जियाँ फीस के दायरे में आएंगी या छूट के लिए होगी. इससे यह चिंता बढ़ गई है कि इसे उन एम्प्लॉयर्स के खिलाफ लागू किया जा सकता है जिन्हें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पसंद नहीं करता.

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