कोर्ट के आदेश से सहायक अध्यापक एलटी भर्ती प्रक्रिया हुई पुनः शुरू

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विघालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी के 1352 पदों पर चयनित अभ्यर्थिंयों के नियुक्ति प्रक्रिया पर पूर्व में लगी रोक को हटाते हुए चयन प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए है। कोर्ट ने कमीशन को याचिकार्ताओ के लिए एक-एक पद रिक्त रखने के निर्देश दिए हैं।

न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार सुषमा रानी सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें याचिकाकर्ता ने याचिका दायर कर कहा था कि उसका ओबीसी के सर्टिफिकेट को आधार नहीं मान रहे थे। जिसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता के लिए एक पद रिक्त रखने के निर्देश देते हुए चयन प्रक्रिया जारी रखने को कहा है।

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