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टिहरी के मुरारी लाल की याचिका पर हाईकोर्ट सख्त, पंचायत आरक्षण पर उठे सवाल

 उत्तराखंड पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर टिहरी जिले के मुरारीलाल खंडवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. जिसमें पंचायत चुनाव आरक्षण रोटशन प्रक्रिया को चुनौती दी गई है. जिस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. जिसके लिए सोमवार तक का समय तय किया गया था.

पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद याचिकाकर्ता मुरारी लाल ने कहा सरकार ने खुद 24 जून तक का समय मांगा था. टिहरी निवासी मुरारी लाल खंडवाल सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा सरकार ने 9 जून 2025 को एक आदेश जारी कर पंचायत चुनाव के लिए नई नियमावली बनाई. साथ ही 11जून को आदेश जारी कर अब तक पंचायत चुनाव के लिए लागू आरक्षण रोटशन को शून्य घोषित करते हुए इस वर्ष से नया रोटशन लागू करने का निर्णय लिया.

हाईकोर्ट ने पहले से ही इस मामले में दिशा निर्देश दिए हैं.याचिकाकर्ता के अनुसार इस आदेश से पिछले तीन कार्यकाल से जो सीट आरक्षित वर्ग में थी वह चौथी बार भी आरक्षित कर दी गई है. जिस कारण वे पंचायत चुनाव में भाग नहीं ले पा रहे हैं. इस मामले में सरकार की ओर से बताया गया कि इसी तरह के कुछ मामले एकलपीठ में भी दायर हैं.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा उन्होंने खण्डपीठ में 9 जून को जारी नियमों को भी चुनौती दी है. एकलपीठ के समक्ष केवल 11 जून के आदेश जिसमें अब नए सिरे से आरक्षण लागू करने का उल्लेख है, को चुनौती दी गई है. कोर्ट ने इस मामले में सरकार से जबाव मांगा है. उससे पहले ही उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है.

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