प्रदेश में खतरे वाले स्थानों को नो सेल्फी जोन घोषित किया जाएगा। ऐसे स्थानों पर सेल्फी लेने पर प्रतिबंध रहेगा। सुरक्षित स्थानों को चिह्नित कर उन्हें सेल्फी जोन के तौर पर विकसित किया जाएगा। ऐसे सेल्फी स्थलों का जिला प्रशासन, स्थानीय नगर निकाय, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत व अन्य संस्थाओं के माध्यम से प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।
इनके संचालन और रखरखाव का जिम्मा स्थानीय लोगों और महिला स्वयं सहायता समूहों को दिया जा सकता है। ऐसे सेल्फी स्थलों के निकट कार पार्किंग, अल्पाहार, शौचालय व आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सचिव (आपदा प्रबंधन) विनोद कुमार सुमन ने सुरक्षित सेल्फी के संबंध में प्रशासन, पुलिस के उच्चाधिकारियों, डीएम व पुलिस कप्तानों को विस्तृत दिशा-निर्देश को लेकर पत्र भेजा है।
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